पवन सिंह के खिलाफ कोर्ट का सख्त रुख, पेशी पर नहीं पहुंचे तो लगा ₹1 हजार जुर्माना; 5 अक्टूबर को फिर होगी सुनवाई!

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त्रिभुवन नाथ यादव एडवो-
विधि संवाददाता बलिया

बलिया /भोजपुरी सिनेस्टार और गायक पवन कुमार सिंह से जुड़े भरण-पोषण के मामले में अपर प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय ने पेशी पर हाजिर नहीं होने पर ₹1 हजार का हर्जाना लगाया है। न्यायालय ने पवन सिंह को अगली सुनवाई में उपस्थित होने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी।
अदालती सूत्रों के अनुसार, पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने करीब तीन वर्ष पूर्व परिवार न्यायालय में भरण-पोषण का दावा दाखिल किया था। ज्योति सिंह ने वैवाहिक जीवन से जुड़े कई आरोप लगाते हुए ₹5 लाख प्रतिमाह भरण-पोषण की मांग की है।
वहीं, पवन सिंह की ओर से भी करीब तीन वर्ष पूर्व आरा के कुटुंब न्यायालय में तलाक का मुकदमा दाखिल किए जाने की बात सामने आई है। मामले में अगली सुनवाई पर पवन सिंह की उपस्थिति महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

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