बैरिया में कोर्ट का बड़ा आदेश: चेयरमैन प्रतिनिधि समेत 5 के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट, कुर्की नोटिस जारी। बलिया /बैरिया थाना क्षेत्र के पश्चिम टोला में करीब तीन वर्ष पुराने मारपीट के मामले में न्यायालय ने सख्त रुख अपनाया है। विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट प्रमोद कुमार गंगवार की अदालत ने बार-बार गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बावजूद न्यायालय में हाजिर नहीं होने पर नगर पंचायत चेयरमैन प्रतिनिधि शिवकुमार वर्मा उर्फ मंटन समेत पांच आरोपितों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट के साथ कुर्की नोटिस (फरारी उद्घोषणा) जारी करने का आदेश दिया है। मामले में राजकुमार पासवान, किशोर पासवान, नंदजी पासवान और अवधेश पासवान भी आरोपित हैं। अभियोजन के अनुसार, 25 जून 2023 को जमीनी विवाद को लेकर बैरिया पश्चिम टोला में मारपीट हुई थी, जिसमें भोला, सुजीत, नीतू, रितु और बिंदी समेत कई लोगों को चोटें आई थीं। बताया गया कि चार आरोपितों की अग्रिम जमानत याचिका 1 मई 2026 को न्यायालय ने खारिज कर दी थी। इसके बाद भी आरोपित न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। सुनवाई के दौरान डिस्चार्ज आवेदन भी न्यायालय ने खारिज कर दिया। इसके बाद अदालत ने गिरफ्तारी वारंट के साथ कुर्की नोटिस जारी करने का आदेश दिया।

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त्रिभुवन नाथ यादव एडवो-

विधि संवाददाता बलिया

बलिया /बैरिया थाना क्षेत्र के पश्चिम टोला में करीब तीन वर्ष पुराने मारपीट के मामले में न्यायालय ने सख्त रुख अपनाया है। विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट प्रमोद कुमार गंगवार की अदालत ने बार-बार गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बावजूद न्यायालय में हाजिर नहीं होने पर नगर पंचायत चेयरमैन प्रतिनिधि शिवकुमार वर्मा उर्फ मंटन समेत पांच आरोपितों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट के साथ कुर्की नोटिस (फरारी उद्घोषणा) जारी करने का आदेश दिया है।

मामले में राजकुमार पासवान, किशोर पासवान, नंदजी पासवान और अवधेश पासवान भी आरोपित हैं। अभियोजन के अनुसार, 25 जून 2023 को जमीनी विवाद को लेकर बैरिया पश्चिम टोला में मारपीट हुई थी, जिसमें भोला, सुजीत, नीतू, रितु और बिंदी समेत कई लोगों को चोटें आई थीं।

बताया गया कि चार आरोपितों की अग्रिम जमानत याचिका 1 मई 2026 को न्यायालय ने खारिज कर दी थी। इसके बाद भी आरोपित न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। सुनवाई के दौरान डिस्चार्ज आवेदन भी न्यायालय ने खारिज कर दिया। इसके बाद अदालत ने गिरफ्तारी वारंट के साथ कुर्की नोटिस जारी करने का आदेश दिया।

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