पवन सिंह-ज्योति सिंह भरण-पोषण केस में सुनवाई, गैरहाजिरी माफ; ₹1 हजार हर्जाना कायम।

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त्रिभुवन नाथ यादव एडवो-

विधि संवाददाता बलिया

बलिया /भोजपुरी सिनेमा के चर्चित अभिनेता और गायक पवन कुमार सिंह से जुड़े भरण-पोषण के मामले में सोमवार को परिवार न्यायालय में सुनवाई हुई। न्यायालय ने उनकी मां के मेडिकल आधार पर आज की गैरहाजिरी को न्यायहित में माफ कर दिया।

न्यायालय ने पूर्व में पवन सिंह पर लगाए गए ₹1,000 के हर्जाने को बरकरार रखा है। मामले में अगली सुनवाई 17 अक्टूबर को होगी।

वहीं, वादिनी ज्योति सिंह की ओर से गवाही के लिए दिए गए रिकॉल आवेदन को न्यायालय ने ₹500 के हर्जाने के साथ मंजूर कर लिया है। अब मामले में ज्योति सिंह की गवाही की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

अदालती सूत्रों के मुताबिक, यह मामला पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह की ओर से लगभग तीन वर्ष पूर्व परिवार न्यायालय में दाखिल भरण-पोषण के दावे से जुड़ा है। ज्योति सिंह ने अपनी अर्जी में वर्ष 2018 में पवन सिंह से हिंदू रीति-रिवाज से विवाह होने और वैवाहिक जीवन से जुड़े कई आरोप लगाए हैं।

अर्जी में ज्योति सिंह ने मासिक ₹5 लाख भरण-पोषण की मांग की है। हालांकि, अर्जी में लगाए गए आरोपों पर अंतिम निर्णय न्यायालय की सुनवाई और साक्ष्यों के आधार पर होगा।

वहीं, अधिवक्ता त्रिभुवन नाथ यादव के अनुसार, पवन सिंह की ओर से भी करीब तीन-चार वर्ष पूर्व आरा स्थित कुटुंब न्यायालय में तलाक का मुकदमा दाखिल किया गया है।

अब इस मामले में 17 अक्टूबर की सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं।शॉर्ट शूटिंग/एंकर:
“बलिया से बड़ी खबर है। भोजपुरी स्टार पवन सिंह से जुड़े भरण-पोषण के मामले में आज परिवार न्यायालय में सुनवाई हुई। मां के मेडिकल आधार पर पवन सिंह की आज की गैरहाजिरी न्यायालय ने माफ कर दी, जबकि एक हजार रुपये का पूर्व हर्जाना बरकरार रखा गया है। वहीं ज्योति सिंह के रिकॉल आवेदन को 500 रुपये के हर्जाने के साथ मंजूर कर लिया गया है। अब मामले में गवाही होगी और अगली सुनवाई 17 अक्टूबर को होगी।”

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