BALLIA BREAKING: रोहित पांडे हत्याकांड में चार दोषियों को उम्रकैद, ₹1.25 लाख का जुर्माना।

Spread the love

 

त्रिभुवन नाथ यादव एडवो
विधि संवाददाता बलिया

बलिया /बांसडीह कोतवाली गेट के सामने हुए चर्चित रोहित पांडे हत्याकांड में जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार झा की अदालत ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने मामले में चार अभियुक्तों रोहित यादव उर्फ राइडर, शेखर यादव, जवाहर और ओमप्रकाश को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही, सभी धाराओं में कुल ₹1.25 लाख का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने जुर्माने की आधी राशि पीड़ित पक्ष को क्षतिपूर्ति के रूप में देने का आदेश दिया।

20 जुलाई 2024 को हुई थी घटना।

अभियोजन के अनुसार, 20 जुलाई 2024 को सुबह करीब 10 बजे बांसडीह कोतवाली के गेट के सामने रोहित पांडे पर धारदार हथियार और स्टील के डंडे से हमला किया गया था। हमले में गंभीर रूप से घायल रोहित की मौत हो गई थी। मामले में मृतक के चचेरे भाई राजेश पांडे की तहरीर पर बांसडीह कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था।

साक्ष्यों और दलीलों के आधार पर फैसला।

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष के संजीव कुमार सिंह और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने तथा साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद अदालत ने चारों अभियुक्तों को दोषी ठहराया। वहीं, मामले के दो अन्य आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा किशोर न्यायालय में विचाराधीन है।

अदालत के इस फैसले को रोहित पांडे हत्याकांड में महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय माना जा रहा है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *