कोर्ट खबर: पंद्रह वर्षीय किशोरी को भगाने के जुर्म में अभियुक्त को पच्चीस साल का कठोर कैद व जुर्माना भी।

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विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट ने खुले कोर्ट में सुनाई फैसला।

           त्रिभुवन नाथ यादव एडवो
विधि संवाददाता बलिया

बलिया /15वर्षीय नाबालिग किशोरी को बहला फुसलाकर अपहरण करने के एक मामले में सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट प्रथमकांत की न्यायालय ने अभियुक्त बंटी चौहान कुशहा ब्राह्मण (रतनपुर) भीमपुर को दोषी ठहराते हुए 25साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है तथा कुल 35हजार रूपये जुर्माना लगाई है साथ ही न्यायालय ने आदेश दी है कि जुर्माने की धनराशि अदा नहीं करने पर अभियुक्त को अतिरिक्त एक साल का कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन के मुताबिक यह घटना भीमपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत 23नवंबर 2023को अज्ञात गांव में घटित हुआ था वादिनि मुकदमा की किशोरी को अभियुक्त द्वारा घटना के दिन बहला फुसलाकर अपहरण कर लिया था। काफी खोजबीन के बाद पता नहीं चलने पर वादिनि पीड़िता के मां द्वारा थाने में तहरीर दी गई और आरोपी के विरुद्ध भादवि की धारा पॉक्सो के तहत मुकदमा पंजीकृत हुआ। पुलिस के जांचोपरांत न्यायालय को चार्जशीट प्रेषित की और परीक्षण के दौरान अभियोजन से राकेश पांडे तथा बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के उपरांत न्यायालय ने उक्त फैसला सुनाई है।

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