अवैध गांजा रखने के दो मामलों में अभियुक्त को सजा, एक साल दो माह का सश्रम कारावास।

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अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-04 ने सुनाया फैसला, जुर्माना न देने पर अतिरिक्त कारावास।

त्रिभुवन नाथ यादव, एडवो-
विधि संवाददाता, बलिया

बलिया /एक किलो 350 ग्राम अवैध गांजा रखने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-04 सैफ अहमद की अदालत ने अभियुक्त मुकेश कुमार पांडे को दोषसिद्ध करार देते हुए एक वर्ष के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

विधि संवाददाता के अनुसार, अभियुक्त मुकेश कुमार पांडे पुत्र स्व. सतन पांडे, निवासी कंचनपुर, थाना रेवती के खिलाफ अवैध गांजा रखने का मामला दर्ज था। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से हरेराम वर्मा ने प्रभावी पैरवी की। अभियोजन एवं बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी पाया।

इसके अलावा कोतवाली थाना में वर्ष 2023 में दर्ज एक अन्य एनडीपीएस एक्ट के मामले में भी न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए एक वर्ष दो माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने की स्थिति में अभियुक्त को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

अदालत के इस फैसले को अवैध मादक पदार्थों के मामलों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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