बलिया /जनपद में उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार एवं जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनिल कुमार झा के आदेश पर सोमवार को वन स्टॉप सेंटर, बलिया में महिलाओं के अधिकारों को लेकर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलिया के सचिव चन्द्र प्रकाश तिवारी ने की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सचिव ने उपस्थित महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यदि किसी महिला के साथ घरेलू हिंसा या किसी प्रकार की प्रताड़ना होती है, तो वह बिना भय के अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है और विधिक सहायता प्राप्त कर सकती है।
उन्होंने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न और बच्चों के संरक्षण से जुड़े कानून पॉक्सो एक्ट 2012 के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बताया कि यह अधिनियम बच्चों के खिलाफ लैंगिक अपराधों को रोकने के लिए बनाया गया है और पूरे देश में लागू है। सचिव ने यह भी बताया कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक विधिक सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा एलएसएमएस पोर्टल और टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100 संचालित किया जा रहा है, जिसके माध्यम से लोग घर बैठे भी कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
शिविर में घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न से पीड़ित महिलाओं की समस्याओं को सुना गया और कई मामलों का मौके पर ही निस्तारण भी किया गया। इस अवसर पर निकिता सिंह, हर्षवर्धन, सविता ठाकुर, मनोज प्रजापति सहित अन्य महिलाएं उपस्थित रहीं।