बलिया में बिना पंजीकरण चल रहे होटलों पर प्रशासन की सख्ती, संचालन पर तत्काल प्रतिबंध।

Spread the love

लाइसेंस बिना होटल चलाना पड़ा भारी, नगर मजिस्ट्रेट ने लगाई रोक!

पंजीकरण न होने पर 11 होटलों पर लगी रोक..

बलिया /नगर मजिस्ट्रेट आसाराम शर्मा ने बताया है कि सराय अधिनियम–1867 की धारा 3 के अंतर्गत बिना लाइसेंस एवं पंजीकरण के किसी भी होटल/सराय में ठहरने की प्रक्रिया वैधानिक नहीं है। इसी क्रम में जनपद में बिना पंजीकरण संचालित पाए गए कई होटलों के संचालन पर प्रशासन द्वारा तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक संबंधित होटल संचालक वैध लाइसेंस एवं पंजीकरण प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक इन होटलों में ठहरने एवं अन्य गतिविधियों पर रोक रहेगी। प्रतिबंधित किए गए होटलों की सूची इस प्रकार है जिसमें
रायल होटल, वार्ड नं. 5, रसड़ा, गिरजा होटल एण्ड मैरेज हाल राजधानी रोड चन्द्रशेखर नगर बहेरी बलिया, तृप्ती होटल हैबतपुर माल्देपुर मोड़ बलिया, होटल सुरेश राजधानी रोड जलालपुर माल्देपुर बलिया,
रायल होटल स्टेशन रोड खरौनी कोठी बलिया, सेंट्रल होटल खरौनी कोठी स्टेशन रोड बलिया, होटल डायमण्ड टाउन हाल रोड बलिया, आर.एण्ड जी. इन खरौनी कोठी स्टेशन रोड बलिया, होटल आनन्दी इन धर्मशाला रोड विशुनीपुर बलिया,
पी.एन.एम. होटल (पिज्जा टाउन) टाउन हाल रोड बलिया एवं विक्रम होटल स्टेशन रोड खरौनी कोठी बलिया। उन्होंने सभी होटल संचालकों को निर्देश दिया है कि वे शीघ्र ही आवश्यक दस्तावेजों के साथ लाइसेंस एवं पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण करें। साथ ही चेतावनी दी गई है कि आदेश का उल्लंघन करने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *