जिले में निःशुल्क राशन वितरण 08 से 26 फरवरी तक। बलिया /राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम– 2013 के अंतर्गत माह फरवरी 2026 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण जनपद में किया जाएगा। यह वितरण 08 फरवरी 2026 से प्रारंभ होकर 26 फरवरी 2026 तक नियमानुसार सम्पन्न होगा। जारी निर्देशों के अनुसार जनपद के समस्त अंत्योदय अन्न योजना के कार्डधारकों को प्रति कार्ड 10 किलोग्राम गेहूं एवं 25 किलोग्राम चावल, कुल 35 किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं पात्र गृहस्थी योजना के अंतर्गत आच्छादित लाभार्थियों को प्रति यूनिट 01 किलोग्राम गेहूं एवं 04 किलोग्राम फोर्टिफाइड चावल, कुल 05 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति यूनिट निःशुल्क वितरित किया जाएगा। खाद्यान्न वितरण ई-पॉस मशीन के माध्यम से आधार प्रमाणीकरण द्वारा किया जाएगा। जिन कार्डधारकों का अंगूठा प्रमाणीकरण असफल होगा, उन्हें मोबाइल ओटीपी आधारित प्रॉक्सी व्यवस्था के माध्यम से 26 फरवरी 2026 को खाद्यान्न वितरित किया जाएगा। प्रशासन ने जनपद के समस्त अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों से अपील की है कि वे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत माह फरवरी 2026 हेतु आवंटित खाद्यान्न निर्धारित अवधि 08 फरवरी से 26 फरवरी 2026 के मध्य अपनी संबंधित उचित दर दुकानों से अनिवार्य रूप से प्राप्त कर लें।

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बलिया /राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम– 2013 के अंतर्गत माह फरवरी 2026 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण जनपद में किया जाएगा। यह वितरण 08 फरवरी 2026 से प्रारंभ होकर 26 फरवरी 2026 तक नियमानुसार सम्पन्न होगा। जारी निर्देशों के अनुसार जनपद के समस्त अंत्योदय अन्न योजना के कार्डधारकों को प्रति कार्ड 10 किलोग्राम गेहूं एवं 25 किलोग्राम चावल, कुल 35 किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं पात्र गृहस्थी योजना के अंतर्गत आच्छादित लाभार्थियों को प्रति यूनिट 01 किलोग्राम गेहूं एवं 04 किलोग्राम फोर्टिफाइड चावल, कुल 05 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति यूनिट निःशुल्क वितरित किया जाएगा। खाद्यान्न वितरण ई-पॉस मशीन के माध्यम से आधार प्रमाणीकरण द्वारा किया जाएगा। जिन कार्डधारकों का अंगूठा प्रमाणीकरण असफल होगा, उन्हें मोबाइल ओटीपी आधारित प्रॉक्सी व्यवस्था के माध्यम से 26 फरवरी 2026 को खाद्यान्न वितरित किया जाएगा। प्रशासन ने जनपद के समस्त अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों से अपील की है कि वे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत माह फरवरी 2026 हेतु आवंटित खाद्यान्न निर्धारित अवधि 08 फरवरी से 26 फरवरी 2026 के मध्य अपनी संबंधित उचित दर दुकानों से अनिवार्य रूप से प्राप्त कर लें।

बलिया /राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम– 2013 के अंतर्गत माह फरवरी 2026 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण जनपद में किया जाएगा। यह वितरण 08 फरवरी 2026 से प्रारंभ होकर 26 फरवरी 2026 तक नियमानुसार सम्पन्न होगा। जारी निर्देशों के अनुसार जनपद के समस्त अंत्योदय अन्न योजना के कार्डधारकों को प्रति कार्ड 10 किलोग्राम गेहूं एवं 25 किलोग्राम चावल, कुल 35 किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं पात्र गृहस्थी योजना के अंतर्गत आच्छादित लाभार्थियों को प्रति यूनिट 01 किलोग्राम गेहूं एवं 04 किलोग्राम फोर्टिफाइड चावल, कुल 05 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति यूनिट निःशुल्क वितरित किया जाएगा। खाद्यान्न वितरण ई-पॉस मशीन के माध्यम से आधार प्रमाणीकरण द्वारा किया जाएगा। जिन कार्डधारकों का अंगूठा प्रमाणीकरण असफल होगा, उन्हें मोबाइल ओटीपी आधारित प्रॉक्सी व्यवस्था के माध्यम से 26 फरवरी 2026 को खाद्यान्न वितरित किया जाएगा। प्रशासन ने जनपद के समस्त अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों से अपील की है कि वे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत माह फरवरी 2026 हेतु आवंटित खाद्यान्न निर्धारित अवधि 08 फरवरी से 26 फरवरी 2026 के मध्य अपनी संबंधित उचित दर दुकानों से अनिवार्य रूप से प्राप्त कर लें।

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