इस मामले के क्रॉस केस में तीन को संदेह का लाभ देते हुए किया दोषमुक्त।
न्यायालय ने 21साल 04माह 18दिनों में सुनाई फैसला।
त्रिभुवन नाथ यादव एडवो-
विधि संवाददाता बलिया
बलिया /बैरिया थाना क्षेत्र के शुभंथही गांव स्थित बाबा धाम मंदिर यज्ञ में जाते समय दो पक्षों के बीच हुई गोली बारी के दौरान हत्या कांड के एक मामले में सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या (04) ज्ञान प्रकाश तिवारी की न्यायालय ने जगदेवा ढाही निवासी अभियुक्त गण ओमप्रकाश उर्फ लालू, धर्मेंद्र, राजेश तथा बृजेश यादव पर दोष सिद्ध करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है तथा न्यायालय ने प्रत्येक को दस दस हजार रुपए के जुर्माने से भी दंडित की है। जुर्माने की धनराशि जमा नहीं करने पर अतिरिक्त छः माह के कारावास की सजा भुगतनी होगी।
*अभियोजन के अनुसार क्या है घटना? बैरिया थाना क्षेत्र के टेंगरही गांव निवासी जितेंद्र कुमार पांडेय पुत्र ललन पांडे ने घटना के बावत थाना बैरिया में तहरीर दर्ज कराई थी कि 3नवंबर 2004 को रात्रि 8बजे अपने पिता के साथ साथ घर से सहस्रचंडी यज्ञ देखने शुभनथही ग्राम स्थित बाबा धाम के मंदिर पर जा रहा था कि गुप्तेश्वर मिश्रा के मकान के फाटक के पास पहुंचे तो अचानक खेत में बैठे ओमप्रकाश उर्फ लालू पुत्र रंगनाथ यादव ,धर्मेंद्र पुत्र राजा पासवान ,राजेश पुत्र राम कुमार यादव तथा बृजेश पुत्र शिवनारायण अचानक उसके पिता को घेर कर गाली देने लगे। जब मना किए तो बृजेश ने ललकारते हुए कहा कि साले को जान से खत्म कर दो, बड़ा दादा बनता है हम लोगों को बहुत सताया है इतना कहते ही राजेश ने पकड़ लिया तथा धर्मेंद्र व ओमप्रकाश अपने अपने हाथ में लिए कट्टा से गोली चलाए जो पिता को बाई तरफ पीठ में लगी। वही गिर गए तथा मृत्यु हो गई। इसके उपरांत मुकदमा पंजीकृत हुआ। परीक्षण के दौरान उभय पक्षों की दलीलें सुनने के उपरांत न्यायालय ने फैसला सुनाई है साथ ही न्यायालय ने मामले के क्रॉस केस जो कातिलाना हमला में दर्ज हुआ था उसका संदेह का लाभ देते हुए नर्वदेश्वर मिश्रा,राजेश पांडे व मिथिलेश गुप्ता को साक्ष्य के अभाव में बरी करने का आदेश पारित की है।