प्रताड़ना से क्षुब्ध होकर सुसाइड के अभियुक्त पति समेत तीन को दस दस साल की सुनाई कठोर कैद।

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जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार झा की न्यायालय ने पचास पचास हजार रुपए की लगाई जुर्माना।

न्यायालय ने त्वरित कार्यवाही करते हुए एक साल 10माह व 10दिनों में सुनाई फैसला।

          त्रिभुवन नाथ यादव एडवो-
विधि संवाददाता बलिया

बलिया /बांसडीह कोतवाली थाना क्षेत्र के केवड़ा गांव में मोटरसाइकिल, कूलर फ्रिज की डिमांड पूरी नहीं होने पर विवाहिता को प्रताड़ित करने जिसके वजह से क्षुब्ध होकर फांसी पर लटककर इहलीला समाप्त करने की एक मामले में सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार झा की न्यायालय ने अभियोजन की ओर से संजीव कुमार सिंह तथा बचाव की दलीलें सुनने के उपरांत अभियुक्त केवड़ा निवासी पति सत्येंद्र सास शांति देवी व ससुर शिवमंगलव को दोष सिद्ध करार करते हुए दस दस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है और न्यायालय ने आदेश दी है कि 50हजार रुपए जुर्माने की धनराशि अदा नहीं करने पर अतिरिक्त छः माह का कारावास भुगतना होगा ।साथ ही जेल अधीक्षक को आदेश की प्रति अनुपालन हेतु भेजने का आदेश पारित किया है।
अभियोजन के मुताबिक क्या है घटना? बैरिया थाना क्षेत्र के जमालपुर शारदा पांडे के डेरा निवासी तारकेश्वर शाह की छोटी बेटी शोभा की शादी हिंदू धर्म शास्त्र के मुताबिक दान दहेज सहित 15 मई 23 को कोतवाली थाना क्षेत्र के केवड़ा गांव निवासी सत्येंद्र पुत्र शिव मंगल के साथ संपन्न हुई थी विदाई के कुछ ही दिनों के उपरांत ससुराल वाले कूलर ,फ्रिज व मोटरसाइकिल के लिए विवाहिता को प्रताड़ित करने लगे ।अंत में मांग पूरी नहीं हुई तो प्रताड़ना से क्षुब्ध होकर विवाहिता शोभा ने फांसी पर झूम कर अपनी इहलीला समाप्त कर लिया। इस घटना के बावत वादी मुकदमा की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत हुआ और तत्कालीन सी ओ बांसडीह द्वारा विवेचना पूरी कर सीजेएम न्यायालय में चार्ज शीट प्रेषित किया गया। सीजेएम कोर्ट द्वारा 4 मई 24 को सेशन कोर्ट सुपुर्द कर दिया। इसके बाद परीक्षण के दौरान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अनिल कुमार झा ने फैसला सुनाया।

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