त्रिभुवन नाथ यादव एडवो-
विधि संवाददाता बलिया
बलिया /नाबालिग किशोरी को बहला फुसलाकर अपहरण करने के एक मामले में सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट संख्या (08) प्रथमकांत की न्यायालय ने दोषी ठहराते हुए अभियुक्त हरिदास राम पुत्र उगन बरेसर गाजीपुर को दस साल को सश्रम कारावास की सजा सुनाई है तथा बीस हजार रूपये जुर्माना भी लगाई है साथ ही न्यायालय ने यह भी आदेश दी है कि जुर्माने की धनराशि अदा नहीं करने पर अभियुक्त को अतिरिक्त तीन माह के कारावास की सजा भुगतनी होगी। अभियोजन के अनुसार यह घटना 8मार्च 2018 को रसड़ा थाना क्षेत्र के गांव में घटित हुई थी। वादिनि की नाबालिग किशोरी को बहला फुसलाकर अभियुक्त द्वारा कही भगा ले गया। इसके बाद तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत हुआ। जिसमें परीक्षण के दौरान अभियोजन पक्ष से देव नारायण पांडे व बचाव पक्ष ने अपना तर्क दिया।