बलिया /जनपद के समस्त कीटनाशी विक्रेताओं को जिला कृषि अधिकारी ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी करते हुए बताया है कि भारत सरकार द्वारा स्टॉक मैनेजमेंट एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विकसित IPMS (इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम) पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है।
जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि जनपद में कीटनाशी का व्यापार करने वाले सभी लाइसेंसधारी डीलर एवं रिटेलर को निर्देशित किया गया है कि वे तत्काल आधिकारिक वेबसाइट www.ipms.gov.in पर जाकर अपना पंजीकरण सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी संबंधित विक्रेता 15 अप्रैल 2026 तक हर हाल में पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण कर लें। निर्धारित तिथि तक पंजीकरण न कराने की स्थिति में कीटनाशी अधिनियम 1968 एवं नियमावली 1971 के प्रावधानों के तहत संबंधित विक्रेताओं का लाइसेंस निलंबित या निरस्त किया जा सकता है। प्रशासन ने सभी विक्रेताओं से अपील की है कि वे समय सीमा का पालन करते हुए शीघ्र पंजीकरण कराएं।