बलिया /पुलिस अधीक्षक बलिया ओमवीर सिंह के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिये चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी दिनेश कुमार शुक्ल के निकट पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी बांसडीह जयशंकर मिश्रा एवं थानाध्यक्ष मनियर अजय कुमार त्रिपाठी के कुशल नेतृत्व में मनियर पुलिस टीम को मिली सफलता ।
उल्लेखनीय है कि वादिनी द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि मेरी नाबालिक पुत्री दिनांक 13 अप्रैल 2026 समय करीब 9 बजे दिन जब मै डाकटर के पास गयी थी तो बृजेश पुत्र विरेन्द्र निवासी ग्राम श्रीरामपुर थाना बासडीह कोतवाली जिला बलिया बहला फुसलाकर मोटरसाईकिल से लेकर कही चला गया । जब मै अपनी पुत्री को घर मे ना पाकर काफी खजबीन की तो रिश्तेदारों के माध्यम से पता चला की बृजेश पुत्र विरेन्द्र उसे अपने घर लेकर चला गया है जिसकी सूचना पाकर दिनांक 17 अप्रैल 2026 को मै व रिश्तेदार , अपनी पुत्री को लेने के बृजेश के घर श्रीरामपुर गये तो वहाँ बृजेश, बृजेश की भाभी ,व बृजेश की बहन सभी लोग एक राय होकर मुझ प्रार्थिनी व रिश्तेदारों को भद्दी भद्दी गालीया देते हुए लात मुक्का व थप्पढ लाठी डण्डे से मारे पीटे जहाँ से हम सभी लोग किसी तरह जान बचाकर चले आए । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय द्वारा मु0अ0सं0 61/2026 धारा 137(2),87,115(2), 352 बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्यवाही प्रचलित थी ।
इसी क्रम में 19 अप्रैल 2026 को थाना मनियर पुलिस टीम के उ0नि0 संजय कुमार यादव मय हमराह देखभाल क्षेत्र,रोकथाम जुर्म जरायम चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन पेण्डिंग विवेचना मामूर थे कि मुखबीर की सूचना पर मु0अ0सं0 061/2026 धारा 137(2)/87/115(2)/352,बढ़ोत्तरी धारा 65(1) बीएनएस व 5l/6 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त बृजेश राजभर पुत्र विरेन्द्र राजभर निवासी शिवरामपुर थाना बासडीह जनपद बलिया उम्र करीब 26 वर्ष को मनियर बस स्टैण्ड से पुलिस हिरासत में लिया गया । गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर विधिक कार्यवाही पूर्ण कर मा0 न्यायालय भेजा गया।