त्रिभुवन नाथ यादव एडवो-
विधि संवाददाता बलिया
बलिया /दहेज हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या (01) हरीश कुमार की न्यायालय ने दोष सिद्ध अभियुक्त शंकर दयाल चौबे (ससुर) चौबे टोला बैरिया को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है तथा इसी घटना के आरोपी पति आनंद के विरुद्ध साक्ष्य नहीं पाए जाने पर न्यायालय ने दोष मुक्त करने का आदेश पारित की है।
अभियोजन के मुताबिक यह घटना बैरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत चौबे टोला गांव में दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर 25 जून 23 को विवाहिता को जलाकर ससुर द्वारा हत्या कर दी गई थी जिसमें हेवंतपुर निवासी कमल कुमार तिवारी ने तहरीर देकर मुकदमा पंजीकृत कराया और परीक्षण के दौरान अभियोजन से विनोद भारद्वाज तथा बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के उपरांत न्यायालय ने फैसला सुनाई है।