कोर्ट खबर: गंभीर चोट पहुंचाने के चार अभियुक्तों को नहीं मिली अग्रिम जमानत अर्जी।

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         त्रिभुवन नाथ यादव एडवो-
विधि संवाददाता बलिया

बलिया /लगभग ढाई साल पूर्व बैरिया थाना क्षेत्र के बैरिया कस्बा के पश्चिम टोला में षडयंत्र रच दो पक्षों के बीच भयंकर मारपीट कराने के उपरांत गंभीर चोट पहुंचाने के एक एस सी/एस टी अधिनियम में अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश प्रमोद कुमार गंगवार की न्यायालय ने बैरिया कस्बा निवासी आरोपी राजकुमार किशोर, नंदजी एवं अवधेश पासवान की अर्जी खारिज कर दी है साथ ही न्यायालय ने अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर टिप्पणी करते हुए कहा कि इस प्रकरण के सह अभियुक्त शिवकुमार वर्मा उर्फ मंटन जिसके विरुद्ध भादवि की धारा 147,148,308, 120बी,323,504,506,325एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम के अपराध में संज्ञान लिया गया है तथा आरोपी फरार चल रहा है इसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट प्रभावी है। इस प्रकार अभियुक्तों द्वारा न्यायिक कार्यवाही में सहयोग नहीं किया गया एवं न्यायालय का जमानती वारंट तामिल होने के बाद उपस्थित नहीं हुए और गिरफ्तारी वारंट के बाद भी काफी विलंब से यह अर्जी प्रस्तुत किया गया है। सह अभियुक्त फरार चल रहा है।अग्रिम जमानत मंजूर होने से उन्हें फरार हो जाने एवं साक्ष्यों को प्रभावित होने का अंदेशा है और उपरोक्त कारित किया गया अपराध अत्यंत गंभीर प्रकृति का है। यह कहते हुए अग्रिम जमानत अर्जी निरस्त कर दी है।
अदालती सूत्रों के मुताबिक यह घटना बैरिया कस्बा पश्चिम टोला में 25जून 2023 को एक बजे दिन में घटित हुआ था। अभियुक्त गण वही के भोला पासवान को पहले पिटाई किए इसके बाद बीच बचाव कर रहे सुजीत पासवान,उनकी पत्नी,पुत्र बधू आदि को बुरी तरह पीट पीट कर गंभीर चोटे पहुंचाए और जान मारने की धमकी देते हुए भाग गए।

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