पूर्वांचल हॉस्पिटल के आरोपी डॉक्टर की जमानत अर्जी खारिज।

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13 मार्च 2026 को पूर्वांचल हॉस्पिटल में जच्चा बच्चा समेत तीन की हुई थी मौत।

           त्रिभुवन नाथ यादव एडवो-
विधि संवाददाता बलिया

बलिया /जगदीशपुर मुहल्ला में 13 मार्च 2026को पूर्वांचल हॉस्पिटल के डॉक्टरों के लापरवाही के वजह से जन्मी जुड़वा बच्चियां समेत उसकी मां की मौत होने के मामले में सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार झा की न्यायालय ने पूर्वांचल हॉस्पिटल के आरोपी डॉक्टर आदित्य कुमार सिंह की जमानत अर्जी गैर इरादतन हत्या के मामले में उभय पक्षों की दलीलें सुनने के उपरांत खारिज कर दी है।
अदालती सूत्रों के मुताबिक यह घटना 13मार्च 2026 को जगदीशपुर पूर्वांचल हॉस्पिटल में घटित हुई थी इस मामले के वादी मुकदमा रामपुर बोहा(अखार) थाना दुबहड़ निवासी सोनू यादव ने थाने में तहरीर दर्ज कराई थी कि वह अपनी पत्नी को घटना के दिन सुबह 8बजे भर्ती कराया,ऑपरेशन से मृत जुड़वां बच्चियां पैदा हुई। उस समय डॉ आदित्य सिंह ने कहा कि मां की तबियत ठीक है कुछ देर बाद साढ़े बारह बजे बोले कि आपकी पत्नी को हार्ट अटैक आया है और मऊ के लिए रेफर किया गया और एम्बुलेंस मेरी पत्नी रिंकू देवी को रखवाया गया जबकि पत्नी की मृत्यु उसी समय हो चुकी थी पहले तो कोतवाली पुलिस ने लापरवाही की धारा 106(1) वी.एन. एस में बाप बेटे के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया। लेकिन विवेचना के दौरान पुलिस द्वारा 105B.N.S धारा लगाई जिसमें डॉ चंद्रशेखर फरार चल रहे है और बेटे आदित्य की जमानत अर्जी न्यायालय ने खारिज कर दी है।

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