त्रिभुवन नाथ यादव एडवो-
विधि संवाददाता बलिया
बलिया /रोहिंग्या व बंगला देशियों की मदद करने से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (ई सी एक्ट) रामकृपाल की न्यायालय ने दोषी अभियुक्त अब्दुल अमीन पुत्र अब्दुल कलाम निवासी कॉक्स बाजार रोहिंग्या कैंप बांग्लादेश को तीन साल के सश्रम कारावास तथा दस हजार रुपए जुर्माने से दंडित की है। और आदेश दी है कि अर्थदंड की धनराशि जमा नहीं करने पर अतिरिक्त 2माह का कारावास भुगतना पड़ेगा।
उक्त आदेश न्यायालय ने धारा 14विदेशी अधिनियम 1946 में उपरोक्त अभियुक्त को मुकदमा अपराध संख्या 134/23 में सुनवाई के दौरान उक्त आदेश पारित की है।