न्यायालय ने सी एम ओ के विरुद्ध सख्त टिप्पणी करते हुए नियत तिथि को व्यक्तिगत रूप से समस्त कागजात सहित किया तलब।
त्रिभुवन नाथ यादव एडवो-
विधि संवाददाता बलिया
बलिया /आकाश नर्सिंग होम जीराबस्ती सुखपुरा थाना क्षेत्र में लापरवाही पूर्वक डिलीवरी कराने एवं मृत्यु कारित करने के मामले में आरोपी डॉक्टर की जमानत अर्जी सुनवाई के दौरान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार झा की न्यायालय ने सी एम ओ बलिया को नियत तिथि 19/05/26 को आदेश करते हुए तलब की है कि आकाश नर्सिंग होम जीराबस्ती अपने यहां रजिस्टर्ड है या नहीं यदि रजिस्टर्ड है तो किस प्रकार के उपचार हेतु रजिस्टर्ड किया गया है? तथा यह भी स्पष्ट करे कि प्रसव हेतु उक्त नर्सिंग होम अधिकृत है अथवा नहीं उक्त सवाल का जवाब हेतु व्यक्तिगत रूप से जमानत के सुनवाई के दौरान तलब किए गए है आरोपी डॉ हेमंत कुमार सिंह के जमानत प्रार्थना पत्र के सुनवाई के समय जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव सिंह द्वारा समय की याचना की गई और न्यायालय से अभियोजन कथानक का वर्णन करते हुए कहा कि वादी मुकदमा की पत्नी कुसुम 25वर्ष आकाश नर्सिंग होम में भर्ती कराया 26मार्च 2026 को केस ज्यादे सीरियस बताकर ऑपरेशन किया गया, ऑपरेशन खराब होने के कारण उसकी पत्नी मर गई।