त्रिभुवन नाथ यादव एडवो-
विधि संवाददाता बलिया
बलिया: नरही थाना क्षेत्र के विशेश्वरपुर गांव में विवाहिता की हत्या कर शव पोखरी में फेंकने के लगभग 7 साल पुराने मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-1 हरिश कुमार की अदालत ने आरोपी पति दीनानाथ पासवान को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न जमा करने पर अतिरिक्त एक वर्ष की सजा भुगतनी होगी।
अभियोजन के अनुसार गाजीपुर जनपद के भंवरकोल थाना क्षेत्र स्थित सोनाड़ी गांव निवासी नेपाल पासवान ने वर्ष 2014 में अपनी पुत्री तेतरी की शादी विशेश्वरपुर निवासी दीनानाथ पासवान के साथ हिंदू रीति-रिवाज से की थी। शादी के बाद संतान नहीं होने को लेकर विवाहिता को लगातार प्रताड़ित किया जाता था।
आरोप है कि 10 अगस्त 2019 की रात आरोपी पति ने पत्नी की हत्या कर शव को छिपाने की नीयत से पोखरी में फेंक दिया था। मामले में वादी की तहरीर पर नरही थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस विवेचना के बाद 11 सितंबर 2019 को आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई।
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।