गैंगेस्टर के आरोपी को दो साल का कारावास व पांच हजार जुर्माना।

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त्रिभुवन नाथ यादव एडवो-
विधि संवाददाता बलिया

बलिया /उतर प्रदेश समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम/ गैंगेस्टर एक्ट के 25साल पुराने मामले में सुनवाई करते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट गैंगेस्टर कोर्ट हरीश कुमार की न्यायालय ने अभियोजन से विशेष अभियोजक अजय तिवारी एवं बचाव की दलीलें सुनने के उपरांत आरोपी संजय चौबे पुत्र शिवशंकर चौबे इटौरा चौबेपुर गोहना (मऊ) को दोषी पाते हुए न्यायालय ने उक्त आदेश पारित की है। और दो भू बंध-पत्र व निजी मुचलिके पर रिहा करने का आदेश पारित की है। अभियोजन के अनुसार पकड़ी थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष ने 2001को मुकदमा पंजीकृत कराया था कि आरोपी संजय चौबे जो गोहना जनपद मऊ का निवासी है और पकड़ी में संगठित गिरोह चलाता है तथा आर्थिक व भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए सदस्यों से संगठित अपराध कारित करता है।

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