जिला एवं सत्र न्यायाधीश ए०के झा की न्यायालय ने जुर्माने की आधी धनराशि पीड़ित पक्ष को दिलाने का दिया आदेश।
त्रिभुवन नाथ यादव एडवो-
विधि संवाददाता बलिया
बलिया /गत् फर्स्ट जनवरी को एक तरफ लोग जश्न में डूबे हुए थे तो दूसरी तरफ नरही थाना क्षेत्र के नरायनपुर गांव में मातम का माहौल था, नरही थाना क्षेत्र अंतर्गत सरस्वती शिशु मन्दिर नरायनपुर में स्कूली बच्चों का झगड़ा इतना विकराल रूप पकड़ लिया कि, वहीं के जीटू गुप्ता को पहले बचाव कर रहा प्रशान्त गुप्ता को कुल्हाड़ी से गर्दन काट कर हत्या कर दी इसके बाद दूसरा बच्चा गोलू जी जीतू को बचाव कर रखा था उसे भी नहीं छोड़ा और गोलू की भी निर्मम हत्या कर दिये। इसी मामले में सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार झा की नायालय ने अभियोजन से संजीव कुमार सिंह एवं बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के उपरान्त चार अभियुक्तों शिवम् राय उर्फ करिया पुत्र उमेश राय, प्रियांशु राय पुत्र पवन राय ,रुद्रेश उर्फ शिवम पुत्र लालू उर्फ नमोनरायन राय ,नरायनपुर नरही एवं बिट्टू यादव पुत्र ललन यादव (इमिलिया टोला) नरायनपुर नरही को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारणास की सजा सुनाई है। तथा सभी धाराओं को मिलाकर एक लाख 25हजार रुपये जुर्माने से दंडित की है। तथा न्यायालय ने आदेश दी है कि जुर्माने की आधी धनराशि पीड़ित पक्ष को दिलाया जाए।
आभियोजन के मुताबिक यह घटना नरही थाना अंतर्गत प्रज्ञा स्कूल के पास 01 जनवरी 2025 को समय करीब शाम 7व 8 बजे की है। नरायनपुर गाँव निवासिनी उर्मिला देवी व लक्ष्मण गुप्ता ने थाने में तहरीर दर्ज करायी थी कि जीतू गुप्ता सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल नारायनपुर में दसवीं कक्षा में पढ़ता था। उसके मित्र भोलू को मारने पीटने की धमकी अभियुक्त गण दे रहे थे, जिसकी शिकायत प्रधानाचार्य से किये थे उसी रंजिश को लेकर जीतू को बुरी तरह अभियुक्त गण पीट रहे थे। जहाँ बचाव कर रहे प्रशांत एवं गोलू को भी आरोपितो ने नहीं बख्शा और निर्मम हत्या कर दी। इस मामलों में प्राथमिकी दर्ज होने के उपरान्त विवेचक ने आरोपितों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में भेजा, जिसका संज्ञान सी० जे एम कोर्ट द्वारा लिया गया। तथा परीक्षण के दौरान न्यायालय ने उक्त फैसला सुनाई।