बलिया: मारपीट केस में पुलिस की जांच पर उठे सवाल, कोर्ट ने चौकी इंचार्ज को किया तलब।

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त्रिभुवन नाथ यादव एडवो-
विधि संवाददाता बलिया

बलिया /मारपीट और गाली-गलौज के एक मामले में पुलिस की विवेचना पर सवाल उठने के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) शैलेष पाण्डेय की अदालत ने सख्त रुख अपनाया है। न्यायालय ने मामले के विवेचक एवं कोतवाली थाना क्षेत्र की शिवपुर चौकी के प्रभारी को अगली निर्धारित तिथि पर समस्त केस डायरी और संबंधित अभिलेखों सहित व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया है।

मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के शिवपुर दियर नम्बरी देवी राय के डेरा निवासी सोना मती देवी से जुड़ा है। पीड़िता ने अपने पति और पुत्र की जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि 26 जून 2026 की सुबह करीब 9 बजे नाली की सफाई को लेकर हुए विवाद में गांव के जितेन्द्र सिंह समेत अन्य लोगों ने उनके घर पर चढ़कर मारपीट, गाली-गलौज और दुर्व्यवहार किया।

पीड़िता का आरोप है कि पुलिस ने उनकी शिकायत पर उचित कार्रवाई नहीं की, बल्कि दबाव में दूसरे पक्ष का मुकदमा दर्ज कर लिया। साथ ही, उनके परिवार के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर दिया गया।

शिकायत को गंभीरता से लेते हुए सीजेएम की अदालत ने विवेचक को पूरे प्रकरण से संबंधित अभिलेखों के साथ व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं।

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