त्रिभुवन नाथ यादव एडवो-
विधि संवाददाता बलिया
बलिया /फेफना थाना क्षेत्र अन्तर्गत नाबालिग किशोरी के साथ जबरियन दुष्कर्म करने के एक मामले में गवाही के दौरान अनुपस्थित होना तत्कालीन कोतवाल शशिमलि पांडे (वर्तमान सी ओ मुबारकपुर) आजमगढ़ को उस समय भारी पड़ा जब सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट प्रथमकान्त की न्यायालय ने उसके विरुद्ध अवहेलना करने पर कारण बताओ नोटिस के साथ ही गिरफ्तारी अधिपत्र जारी करते हुए वेतन रोकने का आदेश पारित के दी तथा पुलिस अधीक्षक आजमगढ़-को आदेश दी है कि वेतन रोकते हुए स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ पुलिस अधिकारी के माध्यम से गिरफ्तार कर व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में अग्रिम तिथि को पेश करना सुनिश्चित करें।
अदालती सूत्रों के मुताबिक पीड़िता की शादी 18 जनवरी 2019 को धूम-धाम से सम्पन्न हुई थी, लेकिन आरोपी द्वारा ससुराल भी पहुंच कर मुझे अपने झांसे में ले लिया तथा मुझे गैर स्थान पर ले जाकर कुकृत्य किया और काफी सोशल मीडिया का धमकी देकर ब्लैकमेल किया, जिसके वजह से पीड़िता गर्भवती हो गयी, जिसकी जानकारी पाकर छोड़कर चम्पत हो गया, जब वह लौटकर नहीं’ आया तो उसके घर गयी, फिर वहाँ से धक्का मारकर निकाल दिया, इस स्थिति में जब कहीं का नहीं रही तो थाने में तहरीर देकर मुकदमा पंजीकृत करायी। जिसमें गवाही हो रहा है।