त्रिभुवन नाथ यादव एडवो-
विधि संवाददाता बलिया
बलिया /पुरानी रंजीश को लेकर सहतवार थाना क्षेत्र के कुशहर गाँव में हुए श्याम नारायण हत्या काण्ड के मामले में सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार झा की न्यायालय ने नौ अभियुक्तों को अण्डर कस्टडी लेते हुए एवं दोष-सिद्ध करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और सभी धाराओं में कुल मिला कर 91 हजार रुपये जुर्माने से भी दण्डित की है साथ ही जिला – जज की – न्यायालय ने आदेश दी है कि जुर्माने की धनराशि अदा नहीं करने पर आभियुक्तों को अतिरिक्त तीन वर्ष की सजा भुगतनी होगी।
उल्लेखनीय है कि सहतवार थाना क्षेत्र के कुशहर गांव निवासी अभियुक्त गण शुक्ला उर्फ सुकुल वर्मा ,लक्ष्मण वर्मा, शिव मुनी वर्मा, छट्टु, अरविन्द वर्मा,शिवजी वर्मा, जीतन वर्मा, जवाहीर वर्मा एवं मंगरू वर्मा को न्यायालय ने हत्या के मामले में अभियोजन से संजीव कुमार सिंह के द्वारा नौ गवाहों के परीक्षित कराने एवं बचाव पक्ष की दलीले सुनने के उपरांत सजा सुनाई है।
अभियोजन के मुताबिक यह घटना सहतवार थाना क्षेत्र के कुशहर गाँव में – 29जून 2019 को सुबह 8.30 बजे उसी गाँव के आभयुक्त गण जो अपने अपने हाथ में लाठी-डण्डा, और टांगी लिये हुए थे- वादी मुकदमा राजनारायाण वर्मा को खेत बोने के दौरान कातिलाना हमला कर दिया जहां राजनारायन, उसका भाई श्यामनारायण, उसके लड़के अवधेश, रविन्द्र व पत्नी दुर्गावती घायल हो गये और श्याम नारायण को हस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही दम तोड़ दिये। इस घटना के बाबत वादी के आवेदन पर मुकदमा पंजीकृत हुआ और परीक्षण के उपरांत समस्त कागजातो व अवलोकन के उपरांत न्यायालय ने सजा सुनाई है।