त्रिभुवन नाथ यादव एडवो-
विधि संवाददाता बलिया
बलिया /विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट अनिल मिश्रा के न्यायालय ने दस साल पुराने रोड जाम करने के मामले में शासन द्वारा वापसी आवेदन के संस्तुति के आधार पर सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर समेत चौदह को आरोप से बरि करने का आदेश पारित की है।
अदालती सूत्रों के मुताबिक भाजपा नेता दयाशंकर संतोष सोनी ,नागेंद्र पांडे ,पप्पू पांडे ,धीरज गुप्ता, सतीश अग्रवाल, दीपक कुमार, सर्वदमन, राजेश, बंटी, राम जी ,मनोज, संतोष एवं अरविंद व 150 अन्य के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने 9 सितंबर 15 को 188 भादवि के तहत मुकदमा पंजीकृत किया था। विवेचना पूरी होने के उपरांत विवेचक द्वारा न्यायालय में चार्जशीट भेज दिया। जिसका संज्ञान न्यायालय द्वारा 18 जुलाई 16 को लिया गया। अदालत में हाजिर नहीं होने के कारण मंत्री समेत 13 के खिलाफ सीजेएम शैलेश पांडे के न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। जिस पर मंत्री द्वारा कोर्ट में हाजिर होकर जमानत कराई और मुकदमा से निजात पाने हेतु सी एम का दरवाजा खटखटाया। शासन ने मंत्री के गुहार को स्वीकार करते हुए मुकदमा वापसी का आदेश डीएम बलिया को दिया तथा डीएम बलिया द्वारा वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी के जिम्मे सौंपा गया। 7 जनवरी को सुनवाई हुई ।न्यायालय ने उभय पक्षों की दलील सुनने के उपरांत उक्त फैसला सुनाई है।