त्रिभुवन नाथ यादव एडवो-
विधि संवाददाता बलिया
बलिया /न्यायालय के आदेश का लगातार उल्लंघन करने के एक मामले में सिविल जज (जू डी)/फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या(03) विवास्वान प्रकाश की न्यायालय ने उपस्थित एस एच ओ पकड़ी को कड़ी फटकार लगाते हुए अंतिम चेतावनी के साथ स्पष्टीकरण लिया है।
अदालती सूत्रों के मुताबिक पकड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक नाबालिग किशोरी का 4जुलाई 25 को अपहरण हुआ था जिसमें पीड़िता के मां की तहरीर पर आरोपी के विरुद्ध अपहरण एवं रेप का मुकदमा पंजीकृत हुआ। जिसका विवेचक वही के एस आई सूरज को मिला। विवेचनाधिकारी द्वारा किशोरी का न तो मेडिकल मुआयना कराया गया और नाही कलमबंद बयान, जिसकी सूचना पीड़िता के मां द्वारा पुलिस की लिखित शिकायत न्यायालय में की गई है। पीड़ित पक्ष के शिकायत को गंभीरता से लेते हुए न्यायालय ने उक्त आदेश पारित की है।