कोर्ट खबर: कोरोना के दौरान हुए गैर इरादतन हत्या के अभियुक्त पति पत्नी को दस साल सुनाई कठोर कैद,पचास हजार लगाई जुर्माना।

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जिला एवं सत्र न्यायाधीश ए के झा की न्यायालय ने खुले कोर्ट में सुनाई फैसला।

          त्रिभुवन नाथ यादव एडवो-
विधि संवाददाता बलिया

बलिया /कोरोना के दौरान खड़ंजा पर जानवर बांधने के विवाद को लेकर हुए गैर इरादतन हत्या करने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार झां की न्यायालय ने अभियोजन से संजीव कुमार सिंह व बचाव की दलीलें सुनने के उपरांत अभियुक्त पति रामभुवन पुत्र जनक देव व उर्मिला पत्नी राम भुवन को दोषी करते हुए 10 साल के कठोर कैद की सजा सुनाई है ।और साथ ही 50हजार रुपए जुर्माने से भी दंडित की है जुर्माने की धनराशि अदा नहीं करने पर अभियुक्तों को अतिरिक्त2 साल का कारावास भुगतना होगा ।
अभियोजन के मुताबिक यह घटना उभांव थाना क्षेत्र अंतर्गत बहुताचक उपाध्याय गांव में 16 जुलाई 20 को भैंस बांधने के विवाद में घटित हुआ था बहुत अच्छा उपाध्याय गांव के वादिनी प्रीति द्वारा थाने में शिकायत कर मुकदमा दर्ज कराई थी। उसका आरोप था कि उसके पति भैंस बांधने को लेकर मना किए तो अभियुक्त गाली गलौज करते हुए ईट एवं लकड़ी के पीढ़ा से ऐसी पिटाई किए की बेहोश होकर गिर गए तथा मेदांता अस्पताल आजमगढ़ में30 अगस्त 20 को इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।

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