14 मार्च को बलिया में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, सुलह-समझौते से निस्तारण का अवसर।
बलिया /उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार एवं जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलिया अनिल कुमार झा के आदेश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलिया के तत्वावधान में 14 मार्च 2026 (द्वितीय शनिवार) को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलिया द्वारा जारी सूचना के अनुसार, राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के वादों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाएगा। इनमें बैंक वसूली, किरायेदारी वाद, मोबाइल फोन एवं केबल नेटवर्क संबंधी प्रकरण, आयकर, बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं से जुड़े मामले, दीवानी वाद, उत्तराधिकार वाद, पारिवारिक वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, चेक बाउंस मामले, जनोपयोगी सेवाओं एवं वाणिज्य कर से संबंधित प्रकरण, राजस्व/चकबंदी/श्रम वाद, चालानी वाद, शमनीय प्रकृति के आपराधिक वाद तथा अन्य छोटे- छोटे विवाद शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, बैंक से संबंधित प्री-लिटिगेशन (वाद दायर होने से पूर्व) मामलों का निस्तारण भी राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन किया जा सकेगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलिया के सचिव श्री संजय कुमार गोंड ने जनसामान्य से अपील की है कि वे अपने अथवा अपने परिचितों के लंबित विवादों का निस्तारण सुलह-समझौते के आधार पर राष्ट्रीय लोक अदालत में कराकर इस सस्ती, सुलभ और त्वरित न्यायिक प्रक्रिया का लाभ उठाएं।