चोरी से सम्बन्धित 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01अदद मोबाइल व 01अदद चोरी की मोटरसाइकिल बरामद।

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बलिया /अपराध एवं अपराधियों के रोकथाम व धर पकड़/ गिरफ्तारी, तलाश वांछित अभियुक्त हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी कृपा शंकर के निकट पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी नगर मो0 उस्मान व थानाध्यक्ष रत्नेश कुमार दूबे के कुशल नेतृत्व में थाना सुखपुरा पुलिस टीम को मिली सफलता ।
उल्लेखनीय है कि थाना सुखपुरा पर वादिनी मुकदमा द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि 18 मार्च 2026 को अपना POCO मोबाइल बरामदे में चार्ज में लगाकर सो रही थी कि रात्रि में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा मेरा मोबाइल चोरी कर लिया गया। काफी खोज बीन करने के बाद मेरा मोबाइल नही मिला जिसकी तहरीर पर थाना स्थानीय पर मु0 पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्यवाही प्रचलित थी।
इसी क्रम में 04 अप्रैल 2026 को थाना सुखपुरा पुलिस टीम के उ0नि0 कृपा शंकर सिंह मय हमराह के साथ देखभाल क्षेत्र चेकिंग व्यक्ति/वाहन/ विवेचना सम्बन्धित मु0 बीएनएस में मामूर से थे कि मुखविर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आए अभियुक्त उपेन्द्र सिंह चौहान पुत्र राजकुमार चौहान निवासी विसेन डेरा सुखपुरा थाना सुखपुरा जनपद बलिया उम्र 22 वर्ष को ग्राम बघेवा के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 01अदद चोरी का मोबाइल पोको कम्पनी का बरामद हुआ, तथा 01 अदद मोटरसाइकिल स्प्लेण्डर प्लस बरामद हुई, जिसके सम्बन्ध में मोबाइल ऐप ई-चालान पर गाड़ी का नंबर डालकर चेक किया गया तो गाड़ी का चेचिस नम्बर व इंजन नम्बर वाहन स्वामी इरसाद अहमद पुत्र स्व0 सागिर अहमद सा0 रसड़ा बलिया व स्थाई निवासी अजगन गाजीपुर प्रदर्शित हो रहा है, जिसका मिलान वाहन में अंकित चेचिस नम्बर व इंजन नम्बर से किया गया तो मैच नही हुआ तो उक्त गाड़ी पर अंकित चेचिस नंबर से ई-चालान एप पर चेक किया गया तो गाड़ी का नंबर व इन्जन नंबर व वाहन स्वामी अरून कुमार सिंह पुत्र दिलीप सिंह रामपुर छाता बांसडीह बलिया के नाम पर पंजीकृत है। वाहन स्वामी के जरीये दुरभाष सम्पर्क किया गया तो उनके द्वारा बताया गया कि मेरी गाड़ी संख्या UP60AN2588 है, जो चोरी हो गयी थी, जिसके सम्बन्ध मे मेरे द्वारा आनलाईन गुमशुदगी दर्ज करायी गयी थी। बरामदगी/गिरफ्तारी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) /318(4) बीएनएस की बढ़ोत्तरी करते हुए गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर नियमानुसार विधिक कार्यवाही पूर्ण कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

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