कोर्ट खबर: नाबालिग के साथ गंदा सलूक करने के अभियुक्त को दस साल का कठोर कैद।

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        त्रिभुवन नाथ यादव एडवो-

           विधि संवाददाता बलिया

बलिया /सात वर्षीय किशोरी को टाफी देने के बहाने बहला फुसलाकर उसके साथ छेड़ छाड़ करने के एक मामले में सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट प्रथमकांत की न्यायालय ने रसड़ा मंदा उत्तर पट्टी निवासी अभियुक्त तेज बहादुर चौहान को दोषी ठहराते हुए दस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है तथा दस हजार रुपए जुर्माने से भी दंडित की है। जुर्माने की धनराशि अदा नहीं करने पर अतिरिक्त छः माह की सजा भुगतनी होगी। साथ ही न्यायालय ने जुर्माने की धनराशि से पांच हजार रुपए पीड़िता को क्षतिपूर्ति दिलाने का आदेश पारित की है।
उल्लेखनीय है कि पीड़िता की मां वादिनि मुकदमा द्वारा थाने में तहरीर दी थी कि उसकी सात वर्षीय नाबालिग पुत्री 11मई 2017को घर के पास खेल रही थी कि आरोपी उसे टाफी देने के बहाने बहला फुसलाकर नहर के पास लेकर चला गया और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। जब चिल्लाने की आवाज स्थानीय लोग सुनकर आ गए तो आरोपी छोड़कर भाग गया।
इस मामले में विशेष अभियोजक डी एन पांडे तथा बचाव पक्ष ने अपना तर्क प्रस्तुत किया।

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