त्रिभुवन नाथ यादव एडवो-
विधि संवाददाता बलिया
बलिया /उत्तर प्रदेश गिरोह बंद अधिनियम के एक मामले में सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर कोर्ट /फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या 02 रामकृपाल की न्यायालय ने नकुलदेव पुत्र शिवजी बबुआपुर हल्दी को दोषी ठहराते हुए पांच पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है तथा दस दस हजार रूपये जुर्माना भी लगाई है।
अभियोजन के मुताबिक यह मामला हल्दी थाना क्षेत्र अंतर्गत बबुआपुर गांव में के दो शातिर बादमाशों से संबंधित है। जिसमें दोनों बादमाश गिरोह बना कर आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया करते थे। परिक्षण के दौरान एक अभियुक्त राजाबाबू की मृत्यु हो गई थी जिसे न्यायालय ने अबेट कर दिया । इस मामले में विशेष अभियोजक अजय कुमार तिवारी ने समस्त गवाहों को परीक्षण कराया और बचाव पक्ष ने भी अपना तर्क रखा।