कोर्ट खबर: न्यायालय ने बालेश्वर मंदिर प्रकरण में सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा जिम्मेदारी; त्रैमासिक देना होगा कोर्ट को रिपोर्ट।

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मंदिर में प्राप्त दान में धन एवं आय व्यय के दुरूपयोग करने का मामला।

             त्रिभुवन नाथ यादव एडवो
विधि संवाददाता बलिया

बलिया /शहर के जापलिन गंज बालेश्वर रोड में स्थित बाबा बालेश्वर नाथ जी के मंदिर की समस्त संपति,दुकानें एवं दान पात्र से प्राप्त धन व अन्य स्रोतों से प्राप्त आमदनी के प्रबंधन एवं मेला तथा अन्य संस्कृतिक कार्यक्रमों एवं धार्मिक अनुष्ठानों के सुनियोजित आयोजनों,पूजा पाठ मंदिर आरती के खर्च व आमदनी हेतु दौरान मुकदमा रिसीवर के रूप में अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या(01) पुनीत कुमार की न्यायालय ने सुनवाई के दौरान सिटी मजिस्ट्रेट को नियुक्त किया है। साथ ही न्यायालय ने यह भी आदेश दी है कि उन्हें अपने सहयोग के लिए किसी अन्य अधिकारी की नियुक्ति का अधिकार प्राप्त होगा तथा वह मंदिर के दान पात्र,दुकानों एवं अन्य स्रोतों से प्राप्त आय त्रैमासिक विवरण को दौरान मुकदमा संबंधित कोर्ट को प्रस्तुत करेंगे तथा दान पात्र खोलते समय वीडियो ग्राफी कराएंगे व उसकी लेखा रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। दौरान मुकदमा मंदिर के समस्त क्रिया कलापों को उचित ढंग से संपादित करने का अधिकार होगा। इसी के साथ न्यायालय ने नियत तिथि 9मई 2026 को पक्षकारों को उपस्थित होने का आदेश दी है। बता दे कि बालेश्वर मंदिर के दो पक्षों का विवाद 2015 से ही न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें विविध वाद 78/2016 को न्यायालय द्वारा खारिज करते हुए उक्त आदेश पारित की है तथा मूल वाद अभी उपरोक्त न्यायालय में विचाराधीन है। जिसमें दिनों पक्षों को तलब किया गया है।

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