न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में छः को किया दोषमुक्त।
त्रिभुवन नाथ यादव एडवो-
विधि संवाददाता बलिया
बलिया /लगभग ढाई साल पूर्व शिवपुर दियर नई बस्ती बयासी में उसी गांव के यथार्थ विक्रम सिंह को गोली मार हत्या करने के एक मामले में सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या (01)पुनीत कुमार की न्यायालय ने बलजीत सिंह उर्फ अजय सिंह बयासी शिवपुर नई बस्ती पर दोष सिद्ध करार करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है तथा एक लाख रुपए जुर्माने से भी दंडित किया है जमा नहीं करने पर अभियुक्त को अतिरिक्त 3माह का कारावास भुगतना पड़ेगा। वहीं इसी मामले के सर्वजीत सिंह समेत 6 आरोपितों को साक्ष्य के अभाव में रिहा करने का आदेश भी दे दी है।
अभियोजन के अनुसार यह घटना दुबहड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत शिवपुर नई बस्ती बयासी गांव में वादिनी मुकदमा के लड़के यथार्थ विक्रम सिंह को पुरानी रंजिश को लेकर 25 अक्टूबर 2023 को बदमाशों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी थी जिसमें घटना के बावत थाने में तहरीर के आधार पर सात आरोपितों बलजीत सिंह उर्फ अजय सिंह ,सर्वजीत सिंह, अमरजीत सिंह, शिवपुर दियर नई बस्ती, सूर्यभान पांडे, कौशल किशोर पांडे, जनाड़ी, मनोज सिंह,शिवपुर नई बस्ती एवं बांसडीह रोड थाना क्षेत्र के बिगही निवासी शेरा कुंवर पुत्र विक्रम कुंवर पर हत्या के मामले में मुकदमा पंजीकृत हुआ। जिसमें परीक्षण के दौरान उभय पक्षों की दलील ने सुनने के उपरांत न्यायालय ने उक्त फैसला सुनाई है।