रणजीत सिंह पत्रकार-
आखार बलिया
बलिया /उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनपद के कृषि स्नातकों को स्वरोजगार से जोड़ने और किसानों तक उच्च गुणवत्ता वाले कृषि निवेश व प्रसार सेवाएं पहुँचाने के उद्देश्य से ‘प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलम्बन’ (एग्रीजंक्शन) योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से युवा कृषि स्नातक न केवल स्वयं का व्यवसाय शुरू कर सकेंगे, बल्कि क्षेत्रीय किसानों की सहायता भी कर सकेंगे।
उप कृषि निदेशक, बलिया ने जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के निवासी बेरोजगार युवा, जिन्होंने कृषि या उससे संबद्ध विषयों (जैसे- उद्यान, पशुपालन, वानिकी, दुग्ध, पशु चिकित्सा, मुर्गी पालन या कृषि व्यवसाय प्रबंधन) में किसी भी ICAR/UGC मान्यता प्राप्त राज्य, केंद्रीय या अन्य विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त की है, आवेदन करने के पात्र हैं।
आवेदक की अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। विशेष श्रेणियों के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला अभ्यर्थियों को नियमानुसार अधिकतम आयु में 05 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।
योजना के अंतर्गत लाभार्थियों का चयन जनपद स्तर पर जिलाधिकारी या मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://agriculture.up.gov.in/Agrijunction पर दिए गए लिंक के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन की अंतिम तिथि: 30 मई, 2026
आवेदन शुल्क: निःशुल्क कोई शुल्क देय नहीं है ।
योजना के संबंध में किसी भी प्रकार की विस्तृत जानकारी या सहायता के लिए अभ्यर्थी किसी भी कार्य दिवस में उप कृषि निदेशक कार्यालय बलिया या अपनी संबंधित तहसील के उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।