प्रेम प्रपंच के डबल मर्डर में अभियुक्त मां बेटी व बेटे को आजीवन कारावास तथा जुर्माना भी।

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पकड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत जेठवार गांव में 11बजे रात्रि को हुआ डबल मर्डर।

             त्रिभुवन नाथ यादव एडवो-
विधि संवाददाता बलिया

बलिया /लगभग आठ वर्षों पूर्व प्रेम प्रपंच में हुए डबल मर्डर केस के मामले में सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (एस सी/एस टी) कोर्ट प्रमोद गंगवार की न्यायालय ने पकड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत जेठवार गांव के अभियुक्त निर्मला राय (मां),पत्नी स्व. संजय राय प्रिंस राय(बेटा) पिंकी राय(पुत्री) पर दोष सिद्ध करार करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और प्रत्येक को 70हजार रुपए जुर्माने से भी दंडित किया है वही इसी मामले के तीन आरोपितों को साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त करने का भी आदेश पारित की है।
अभियोजन के मुताबिक यह घटना पकड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत जेठवार गांव में 29मई 2017को 11बजे रात्रि में घटित हुआ था उसी गांव के शैल देवी (वादिनि) मुकदमा के तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ तो फिर वादिनि द्वारा कोर्ट का दरवाजा खटखटाया इसके बाद कोर्ट के आदेश से पुलिस द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया। फिर परीक्षण के उपरांत अभियोजन से अशोक कुमार ओझा और बचाव की दलीलें सुनने के उपरांत न्यायालय ने उक्त सजा सुनाई है।
इस मामले के मूल घटना यह है कि शैल देवी के पुत्र अजीत गोड़ व निर्मला राय का बेटा प्रिंस के बीच दोस्ती थी और घर आना जाना था। जिसमें प्रेम प्रपंच के दौरान अजीत गोड़ व (लड़की अज्ञात) का मर्डर हो गया जैसा कि पुलिस के जांच में आया है।

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