बलिया कोर्ट अपडेट: 6 साल पुराने विकलांग अंडा व्यवसायी हत्याकांड में तत्कालीन एसआई समेत 3 पुलिसकर्मी 19 मई को तलब।

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         त्रिभुवन नाथ यादव एडवो-
विधि संवाददाता, बलिया

बलिया /जनपद के चर्चित विकलांग अंडा व्यवसायी हत्याकांड मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए तत्कालीन एसआई समेत तीन पुलिसकर्मियों को आगामी 19 मई 2026 को गवाही के लिए तलब किया है। यह मामला वर्ष 2020 में हुए चर्चित हत्याकांड से जुड़ा है, जिसकी सुनवाई वर्तमान में जिला जज की अदालत में चल रही है।
जानकारी के अनुसार, 13 नवंबर 2020 की रात आनंद नगर पुलिया के पास विकलांग अंडा व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद मृतक के परिजनों ने न्याय की मांग को लेकर लगातार संघर्ष किया, जिसके बाद आनंद नगर निवासी पारसनाथ गुप्ता की तहरीर पर कोतवाली थाना में मुकदमा दर्ज किया गया।
पुलिस विवेचना के बाद मुकदमा अपराध संख्या 355/2020, धारा 302 आईपीसी के तहत राज सिंह उर्फ चंदन, गोविंदा सिंह और पंकज शर्मा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। सीजेएम न्यायालय ने 22 जनवरी 2021 को मामले का संज्ञान लेते हुए इसे सत्र न्यायालय के लिए कमिट कर दिया था।
वर्तमान में यह मामला जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार झा की अदालत में साक्ष्य एवं गवाही के चरण में विचाराधीन है। अदालत ने इस मामले में तत्कालीन एसआई देवेंद्र नाथ दूबे, कांस्टेबल दुर्गेश तिवारी तथा एक अन्य अभियोजन साक्षी को 19 मई 2026 को अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया है।
इसी बीच, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के पीए चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में हाल ही में गिरफ्तार किए गए आनंद नगर निवासी राज सिंह उर्फ चंदन का नाम भी इस हत्याकांड में आरोपी के रूप में शामिल है। बताया जा रहा है कि 11 मई 2026 को एसटीएफ ने उसे अयोध्या से गिरफ्तार किया था। पिछली सुनवाई में राज सिंह के न्यायालय में उपस्थित न होने पर उसके अधिवक्ता द्वारा गैरहाजिरी माफी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था।

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