त्रिभुवन नाथ यादव एडवो-
विधि संवाददाता बलिया
बलिया /लगभग 6 साल पूर्व पुरानी रंजिश को लेकर पकड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत टंडवा गांव में खूनी संघर्ष के बीच हुए हत्याकांड के मामले में सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार झा की न्यायालय ने उसी गांव के सात अभियुक्त गण अजय ,आलोक, अभय, उदयपति, मनीष ,अमित एवं सुभाष जायसवाल को अभियोजन से संजीव सिंह तथा बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के उपरांत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है तथा एक लाख 51 हजार रुपए जुर्माने से दंडित की है और जुर्माने की धनराशि अदा नहीं करने पर अभियुक्तियों को अतिरिक्त तीन वर्षों का कारावास भुगतना होगा। साथ ही इसी मामले के क्रॉस केस में अभियुक्त गण संजय वर्मा, सत्येंद्र पांडे, अभिषेक पांडे, लक्ष्मण वर्मा, अमरजीत वर्मा एवं अभिषेक वर्मा को 5 वर्षों के कठोर कैद की सजा से दंडित की है और कुल 51 हजार रुपए जुर्माना लगाई है न देने की स्थिति में अतिरिक्त छः मास की कारावास भुगतना होगी।
अभियोजन के मुताबिक यह घटना पकड़ी थाना क्षेत्र के टंडवा गांव में पुरानी रंजिश को लेकर 30 अप्रैल 2020 को सुबह 7:00 बजे घटित हुआ था टंडवा गांव की वादी मुकदमा अभिषेक पांडे ने थाने में तहरीर दर्ज कराई थी कि मैं, मेरा भाई सत्येंद्र तथा मेरे पिता सुरेंद्रनाथ पांडे अपने मिर्चा व बैगन के खेत से वापस आ रहे थे इसी बीच जैसे ही पिंटू पांडे के खेत के कोने पर पहुंचे की अभियुक्त गण हमला बोल दिए और मारपीट कर लहू लुहान कर दिए । जिसमें पिता सुरेंद्रनाथ पांडे की हालत काफी दयनीय होने के बाद मृत्यु हो गई। इस मामले में सत्र परीक्षण के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा 10 साक्ष्यों को परीक्षित कराया गया था व बचाव पक्ष ने भी न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत किया। सम्यक विचारोपरांत न्यायालय ने उक्त फैसला सुनाई है।