त्रिभुवन नाथ यादव एडवो-
विधि संपाददाता बलिया
बलिया /नाबालीग को जान मारने की धमकी देकर उसके साथ जबरिया दुष्कर्म करने के मामले में सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट प्रथमकान्त की न्यायालय ने पाँच अभियुक्तो मनोज, राकेश, पंकज, मंजीत व रोहित नसरतपुर चितबडागाँव को दोष- सिद्ध करार देते हुए पच्चीस-पच्चीस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। और 24-24 हजार रुपये जुर्माने से भी दण्डित की है। जुर्माने की धनराशि अदा नहीं करने पर एक-एक साल के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
अभियोजन के अनुसार चितबड़ागांव थाने पर दर्ज मुकदमा अपराध सं० 191/2022 में चितबड़ागाँव थाने क्षेत्र के नसरतपुर निवासी अभियुक्त गण को न्यायालय ने भादवि की गंभीर धाराओं में दोषी ठहराते हुए फैसला सुनाई है।