बलिया में POCSO केस में बड़ा फैसला: 5 दोषियों को 25-25 साल की सजा, कोर्ट ने लगाया जुर्माना भी।

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ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस की प्रभावी पैरवी से मिली सख्त सजा, पीड़िता को मिला न्याय।

बलिया /15 जून 2026 जनपद बलिया में पाक्सो एक्ट के एक चर्चित मामले में न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाते हुए पांच दोषियों को 25-25 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। यह सफलता उत्तर प्रदेश पुलिस के “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत पुलिस एवं अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी का परिणाम है।

पुलिस अधीक्षक बलिया श्री ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन विभाग द्वारा की गई मजबूत पैरवी के चलते थाना चितबड़ागांव में वर्ष 2022 में दर्ज मुकदमा संख्या 191/2022 में विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) कोर्ट संख्या-8, बलिया ने पांचों अभियुक्तों को दोषी करार दिया।

न्यायालय ने अभियुक्त मनोज यादव, राकेश यादव, पंकज यादव, मजीत यादव उर्फ मुकुर तथा रोहित यादव को धारा 6 पाक्सो एक्ट के तहत 25-25 वर्ष के सश्रम कारावास और 20-20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न जमा करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

इसके अलावा धारा 504, 506 और 323 आईपीसी में भी दोषसिद्ध पाते हुए न्यायालय ने अलग-अलग कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई। कुल मिलाकर प्रत्येक अभियुक्त पर 24 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।

इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी श्री राकेश पाण्डेय ने प्रभावी पैरवी की, जिसके फलस्वरूप पीड़िता को न्याय मिला और दोषियों को कठोर दंड मिला।

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