17 साल पुराने आर्म्स एक्ट केस में फैसला: आरोपी दोषी करार, जेल में बिताई अवधि ही बनी सजा, कोर्ट ने लगाया जुर्माना!

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बलिया /उत्तर प्रदेश पुलिस के ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत बलिया पुलिस को एक पुराने आर्म्स एक्ट मामले में सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक बलिया ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप वर्ष 2009 में दर्ज मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराया है।

मामला थाना फेफना में दर्ज मु.अ.सं. 167/2009 से संबंधित है। इस मामले में आरोपी सुजीत कुमार सिंह उर्फ परमात्मानन्द सिंह, निवासी औदी, थाना फेफना, जनपद बलिया के विरुद्ध धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

दिनांक 16 जून 2026 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) न्यायालय, बलिया ने आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए पहले से कारागार में बिताई गई अवधि को सजा मानते हुए 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से एसपीओ पी.एन. स्वामी ने प्रभावी पैरवी की। बलिया पुलिस ने इसे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत एक महत्वपूर्ण सफलता बताया है।

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