15 साल पुराने स्कूल वाहन होंगे बाहर, एआरटीओ ने जारी किए सख्त सुरक्षा निर्देश।
बलिया /आगामी शैक्षणिक सत्र में छात्र-छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (एआरटीओ) अरुण कुमार राय ने जिले के सभी स्कूल संचालकों को स्कूल वाहनों के संबंध में सख्त निर्देश जारी किए हैं।
एआरटीओ ने स्पष्ट किया कि स्कूलों में संचालित सभी वाहनों के परमिट, फिटनेस प्रमाणपत्र और बीमा पूरी तरह वैध होने चाहिए। साथ ही सभी वाहनों का विवरण UPISVNP पोर्टल पर अद्यतन रखना अनिवार्य होगा।
उन्होंने कहा कि प्रत्येक स्कूल वाहन में सीसीटीवी कैमरा, जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम, पैनिक बटन, स्पीड गवर्नर, फर्स्ट एड बॉक्स और अग्निशमन यंत्र कार्यशील स्थिति में होना चाहिए। इसके अलावा वाहन चालकों और परिचालकों के ड्राइविंग लाइसेंस एवं चरित्र सत्यापन भी अनिवार्य रूप से कराया जाए।
एआरटीओ ने निर्देश दिए कि जिन वाहनों के दस्तावेज अधूरे हैं या सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया है, उनका संचालन किसी भी स्थिति में न किया जाए। सभी स्कूल वाहन की भौतिक जांच कर आवश्यक मरम्मत कराई जाए। जो वाहन संचालन योग्य नहीं हैं, कंडम हो चुके हैं अथवा 15 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, उनका नियमानुसार पंजीकरण निरस्त कराया जाए।
उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि किसी भी स्कूल वाहन में निर्धारित क्षमता से अधिक छात्रों को न बैठाया जाए। यदि किसी स्कूल या वाहन संचालक द्वारा यातायात नियमों और सुरक्षा मानकों का उल्लंघन किया जाता है, तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।