बलिया: रमन हत्याकांड में बड़ा फैसला, दो सगे भाइयों समेत चार अभियुक्तों को उमर कैद।

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त्रिभुवन नाथ यादव एडवो-
विधि संवाददाता बलिया

बलिया /आठ वर्ष पुराने चर्चित रमन हत्याकांड में जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार झा की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए दो सगे भाइयों समेत चार अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने सभी दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही विभिन्न धाराओं में कुल 1,26,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर प्रत्येक अभियुक्त को अतिरिक्त तीन माह का कारावास भुगतना होगा। अदालत ने जुर्माने की आधी धनराशि पीड़ित पक्ष को देने का भी आदेश दिया है।
अदालती अभिलेखों के अनुसार, 02 मार्च 2018 को होली के दिन सुबह लगभग 8:30 बजे नगरा थाना क्षेत्र के देवढ़िया गांव में पुरानी रंजिश को लेकर विवाद हुआ था। वादी राकेश सिंह की तहरीर पर दर्ज मुकदमे के अनुसार, अभियुक्तों ने गाली-गलौज करते हुए हमला कर दिया। इस दौरान राकेश सिंह के भाई रमन को जमीन पर गिराने के बाद पत्थर के बोल्डर से बुरी तरह कुचल दिया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के लिए उन्हें वाराणसी ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से संजीव कुमार सिंह ने साक्ष्य एवं गवाहों के माध्यम से आरोप सिद्ध किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद न्यायालय ने अवधेश यादव, गनेश यादव (दोनों सगे भाई), सदानन्द यादव और रोहित यादव, निवासी ग्राम देवढ़िया, थाना नगरा, को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास एवं जुर्माने की सजा सुनाई।

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