बलिया: 1.1 किलो गांजा रखने के मामले में दो दोषियों को 3-3 साल की कठोर कैद, कोर्ट ने लगाया ₹20-20 हजार जुर्माना।

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त्रिभुवन नाथ यादव एडवो-
विधि संवाददाता बलिया

बलिया /जनपद के चर्चित एनडीपीएस (NDPS) एक्ट के एक मामले में अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-4 श्री सैफ अहमद की अदालत ने दो अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोनों को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

अभियोजन पक्ष के विशेष लोक अभियोजक कुंज बिहारी गुप्ता के अनुसार यह मामला लगभग छह वर्ष पुराना है। नगरा थाना पुलिस ने सिसवार कला निवासी अविनाश सिंह उर्फ गोधन तथा ताहिर अंसारी (निवासी बक्सर) के कब्जे से 1 किलोग्राम 100 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया था। मामले की विवेचना एवं न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर आरोप सिद्ध पाए गए।

सभी साक्ष्यों और गवाहों के परीक्षण के बाद अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-4 श्री सैफ अहमद ने दोनों अभियुक्तों को एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी ठहराते हुए तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास तथा 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि जुर्माना न देने पर दोनों अभियुक्तों को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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