त्रिभुवन नाथ यादव एडवो-
विधि संवाददाता बलिया
बलिया /लगभग दो वर्ष पूर्व नाबालिग किशोरी के साथ अश्लील हरकत करने के मामले में विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो एक्ट प्रथम की अदालत ने अहम फैसला सुनाया है। न्यायालय ने नरही थाना क्षेत्र के सरयां निवासी अभियुक्त प्रशांत राय पुत्र स्वर्गीय अशोक राय को दोषी करार देते हुए 25 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर ₹32,000 का अर्थदंड भी लगाया गया है।
अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि यदि अभियुक्त निर्धारित जुर्माने की राशि जमा नहीं करता है, तो उसे एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
यह फैसला लगभग दो वर्ष पूर्व दर्ज उस मामले में आया है, जिसमें अभियुक्त पर नाबालिग किशोरी के साथ अश्लील हरकत करने का आरोप था। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई।