त्रिभुवन नाथ यादव एडवो-
विधि संवाददाता बलिया
बलिया /लगभग तीन माह पूर्व सुखपुरा थाना क्षेत्र के एक गांव में अपने पिता द्वारा नाबालिग किशोरी के साथ दुराचार कर रिश्ते को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई थी। जिसमें परीक्षण के दौरान विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट संख्या (08) प्रथमकांत की न्यायालय ने सुनवाई करते हुए अभियुक्त पिता विजय राम धनिधरा को दोष सिद्ध करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है तथा 50हजार रुपए जुर्माने से भी दंडित की है। साथ ही न्यायालय ने यह भी आदेश दी है कि जुर्माने की धनराशि अदा नहीं करने पर अभियुक्त को अतिरिक्त एक साल का कठोर कारावास भुगतना होगा।
अदालती सूत्रों के अनुसार अभियोजन के मुताबिक घटना के बावत पीड़िता/वादिनि ने थाने में तहरीर दर्ज कराई थी कि 11अप्रैल 2026की रात्रि में उसके ही पिता विजय राम द्वारा अनैतिक रूप से जबरिया दुराचार किया। जिसके संबंध में थाना स्थानीय द्वारा भिन्न भिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया और जांचोपरांत न्यायालय में चार्जशीट प्रेषित की। न्यायालय द्वारा संज्ञान लेते हुए एवं त्वरित कारवाई करते हुए मुकदमे का परीक्षण प्रारंभ कराई तत्पश्चात उभय पक्षों की दलीलें एवं समस्त तथ्यों का अवलोकन करते हुए न्यायालय ने फैसला सुनाई है।