त्रिभुवन नाथ यादव एडवो
विधि संवाददाता बलिया
बलिया /बीस वर्षों पूर्व बांसडीह रोड थाना क्षेत्र के बड़की सेरिया गांव में चुनावी रंजिश को लेकर हुए कातिलाना हमला करने के पुराने मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या(04) मोहम्मद फैज अहमद की न्यायालय ने छः अभियुक्तों को दोष सिद्ध करार देते हुए अभियुक्त गण जवाहर मुन्नीलाल उर्फ सुनील, विजेंद्र वर्मा, जयचंद्र गोड़,शिवकुमार उर्फ फनी एवं रामानंद गोड़ को न्यायिक अभिरक्षा में लेते हुए दस-दस साल के कठोर कैद की सजा सुनाई है। और 45-45 हजार रुपए जुर्माने से भी दंडित की है। जुर्माने की धनराशि जमा नहीं करने पर अतिरिक्त छः माह की सजा भुगतनी होगी।

साथ ही न्यायालय ने इसी के क्रॉस केस में साक्ष्य के अभाव में अधिवक्ता संजय सिंह समेत सभी को दोषमुक्त करने का आदेश पारित की है।
थाना क्षेत्र के बड़की सेरिया गांव में 27नवंबर 2006 को शाम 4:30 बजे विगत चुनावी रंजिश में घटित हुआ था जिसमें मिथिलेश सिंह के तहरीर पर मुकदमा कातिलाना हमला का मुकदमा पंजीकृत हुआ और परीक्षण के दौरान उभय पक्षों की दलीलें सुनने के उपरांत न्यायालय ने फैसला सुनाई हैं।