सीजेएम न्यायालय ने डीएम, ईओ एवं नगर पालिका अध्यक्ष से 21 फरवरी तक की जवाब तलब।
त्रिभुवन नाथ यादव एडवो-
विधि संवाददाता बलिया
बलिया /लगभग 3 माह पूर्व नगर पालिका के कर्मचारियों के हड़ताल करने की वजह से पूरे शहर में गंदगी का अंबार लगा हुआ था और इस शहर में प्रवेश करने वाले लोगों के लिए गंदगी एवं सड़ांध महकने के वजह से पूरा शहर त्राहिमाम करता नजर आ रहा था उसी दौरान सामाजिक कार्यकर्ता एवं छात्र नेताओं द्वारा चौक में अनशन किया जा रहा था जिस पर वार्ड नंबर 12 के सभासद अमित दुबे ने इसकी शिकायत डीएम बलिया मंगला प्रसाद सिंह से किया तो उसे धमकी मिली जिससे अजीज होकर सभासद द्वारा सीजीएम शैलेश कुमार पांडे के न्यायालय में अपनी अर्जी 173(4) नई धारा के माध्यम से दाखिल की और डीएम बलिया मंगला प्रसाद सिंह सुभाष कुमार अधिशासी अधिकारी एवं संत कुमार मिठाई लाल अध्यक्ष नगर पालिका को पक्षकार बनाया इस आशय का संज्ञान सीजेएम न्यायालय ने 25 नवंबर 2025 को ले लिया तथा जिलाधिकारी समेत तीनों को जवाब एक नोटिस जारी कर दी लेकिन किसी के द्वारा अभी तक कोई जवाब न्यायालय में नहीं प्रस्तुत की गई जिसमें 17 फरवरी 26 को पत्रावली पेश हुई जिस पर सुनवाई करते हुए सीजेएम शैलेश कुमार पांडे की न्यायालय ने डीएम, ईओ तथा चेयरमैन के के विरुद्ध जवाब दाखिल करने हेतु 21 फरवरी 26 को तिथि मुक़र्रर की हैं