पुलिस अधीक्षक स्वयं अथवा विवेचक को गिरफ्तार कराकर उपस्थित कराये:- न्यायालय।
त्रिभुवन नाथ यादव एडवो-
विधि संवाददाता बलिया
बलिया /तत्कालीन थानाध्यक्ष बांसडीह रोड को साक्ष्य के लिए बार-बार गैर हाजिर होने पर विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट प्रथमकांत की न्यायालय ने सख्ती करते हुए विवेचक संजय कुमार त्रिपाठी दोहरी घाट के विरुद्ध पुनः गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुए एस.पी मऊ को आदेशित की है कि उनका वेतन रोकते हुए नियत तिथि 27 फरवरी 2026 को किसी सक्षम पुलिस अधिकारी से गिरफ्तार कराकर या स्वयं उपस्थित कराना सुनिश्चित करें।
उल्लेखनीय है कि बांसडीह रोड थाना अंतर्गत 26 जून सन् 2018 को एक नाबालिक किशोरी का अपहरण हुआ था जिसका ट्रायल पाक्सो कोर्ट संख्या(08)में गवाही में चल रहा है जिसमें मामले के विवेचक कोर्ट में उपस्थित नहीं हो रहे हैं अंत में न्यायालय ने सख्ती करते हुए विवेचक के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुए उक्त कार्रवाई की है।