अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या (04) ने खुले कोर्ट में सुनाई फैसला।
त्रिभुवन नाथ यादव एडवो-
विधि संवाददाता बलिया।
बलिया /लगभग 19 साल पुराने खादीपुर मल्लाही चक दोहरे हत्याकांड के मामले में सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या (04) ज्ञान प्रकाश तिवारी की न्यायालय ने उसी गांव के अभियुक्त शैलेश कुर्मी को दोषसिद्ध ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है तथा 25हजार रुपए जुर्माने से भी दंडित की है और जुर्माने की धनराशि जमा नहीं करने पर अतिरिक्त छः माह का कारावास भुगतना पड़ेगा।
अभियोजन के अनुसार बांसडीह कोतवाली थाना क्षेत्र के खादीपुर मल्लाही चक निवासी लक्ष्मण साहनी ने घटना के बावत थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 11 अगस्त 2007 को उसके गांव में भारी फोर्स आई थी और शंकर मल्लाह को अपने साथ लेकर शातिर बादमाशों के यहां छापा मार रही थी जिसकी जानकारी शैलेश को हो गई इसी रंजिश में गांव के पश्चिम राधाकिसुन को पकड़कर गोली मार दिए साथ ही दो-तीन लोग बुरी तरह से घायल हो गए। जिसमें राधाकिसुन व स्वामी नाथ की मृत्यु हो गई। इस मामले में वादी के तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत हुआ तथा परीक्षण के दौरान उभय पक्षों की दलीलें सुनने के उपरांत न्यायालय ने निर्णय सुनाई है।